• Wed. Mar 11th, 2026

Haryana , करियर और मनोरंजन की ख़बरें - Vartahr

हरियाणा, देश विदेश, करियर, खेल, बाजार और मनोरंजन की ख़बरें

Haryana News

  • -प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों को दिया तोहफा
  • – विवाह के छह महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी
  • -1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभ
  • -16.65 लाख परिवारों को फायदा,

Haryana News : चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि 10,000 रुपये बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी है। पहले यह राशि 41,000 रुपये थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करीब 16.65 लाख परिवारों को फायदा होगा।

ये होंगे लाभार्थी

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह हेतु, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की शादी हेतु और ऐसे दिव्यांग जोड़ों को जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो को भी अब 51,000 रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप दी जाएगी।

इन्हें मिल रहा समर्थन

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को 71,000 रुपये की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। वहीं, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि नवविवाहित दंपती दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी 51,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन

योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *