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Elections : हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान, 2 मार्च को वोटिंग, 12 को नतीजे

Elections

  • -7 नगर निगम, 4 नगर परिषद तथा 21 नगर पालिकाओं के लिए मतदान 2 मार्च को और पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को डाले जाएंगे वोट
  • -2 नगर निगमों में मेयर, 1 नगर परिषद में चेयरमैन, 2 नगर पालिकाओं में चेयरमैन और 3 वार्डों के पार्षद के लिए भी होंगे उप-चुनाव
  • -आज जारी होगी अधिसूचना, नामांकन 11 से 17 तक, 19 को नाम वापस ले सकेंगे, आदर्श आचार संहिता लागू, ट्रांसफर पर रोक

Elections : चंडीगढ़। प्रदेश में बुधवार को निकाय चुनाव का बिगुल बज गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय के 7 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को होगा, जबकि नगर निगम पानीपत में मतदान की तिथि 9 मार्च रहेगी। साथ ही 2 नगर निगमों में मेयर पद, 1 नगर परिषद में चेयरमैन, 2 नगर पालिकाओं में चेयरमैन और 3 नगर पालिकाओं के वार्डों में पार्षद पद के लिए उप-चुनाव के लिए भी 2 मार्च को ही मतदान होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही सम्बन्धित निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में 35 निकायों में चुनाव होने हैं। इनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 21 नगर पालिकाएं शामिल हैं। जबकि अंबाला और सोनीपत में मेयर के लिए उपचुनाव होगा।‌

इनमें चुनाव

नगर निगम : फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर में चुनाव होंगे।

-नगर परिषद : अम्बाला सदर, पटौदी जटोली मंडी, थानेसर और सिरसा तथा नगर पालिका बराड़ा, बवानी खेडा, लौहारू, सिवानी, जाखल मंडी, फरूख नगर, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेडी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानोर, खरखोदा और रादौर में चुनाव होगा

-उपचुनाव : नगर निगम अम्बाला और सोनीपत में मेयर पद के लिए, नगर परिषद सोहना में चेयरमैन पद के लिए और नगर पालिका असंध और इस्माइलाबाद में चेयरमैन पद के लिए उप चुनाव होगा। नगर पालिका सफीदों के वार्ड नंबर 14, तरावड़ी के वार्ड नंबर पांच व लाडवा के वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के लिए भी उप चुनाव होगा।

यह रहेगा कार्यक्रम

-निकाय चुनाव के लिए सम्बन्धित आरओ 5 फरवरी को नोटिस जारी करेंगे।

-पानीपत नगर निगम को छोड़कर उक्त सभी निकायों में 11 फरवरी से 17 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे।

-18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं।

-19 फरवरी को 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी को ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों, मतदान केन्द्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी।

-दो मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
-नगर निगम पानीपत के लिए 21 से 27 फरवरी तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे।

-28 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन दाखिल करने वाला उम्मीदवार एक मार्च को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक अपने नाम वापिस ले सकते हैं।

-9 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
-12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम घोषित होंगे।

उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं

-धनपत ने बताया कि मेयर पद हेतु सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।

– नगर परिषद व नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पषिद व नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।

यह रहेगी जमानत राशि

-नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 5 हजार रूपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1500 रूपये की जमानत राशि तय की गई है।

-नगर परिषद में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1500 रूपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर परिषद में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 2 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1 रूपये की जमानत राशि तय की गई है।

-नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 2 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1 हजार रूपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 1 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 500 रूपये की जमानत राशि तय की गई है।

चुनावी खर्च की सीमा

-नगर निगम मेयर पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रूपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रूपये तय की गई है। नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 20 लाख रूपये, पार्षद पद के लिए 4 लाख 50 हजार रूपये तय की गई है। नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रूपये, पार्षद पद के लिए 3 लाख रूपये तय की गई है।

– सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च को ब्योरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबन्धित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्हांने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की अपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे

उसका पूरा -ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग-अलग 3 दिनों में स्थानीय टीवी चेनल और केबल नेटवर्क पर प्रसारित करवानी होगी।

-पुलिस विभाग द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। चुनावी प्रक्रिया में करीब 25 हजार अधिकारियों व कर्मचारियों की डयूटी होंगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में करीब 10 हजार ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा।

-चुनाव के दौरान सामान्य, खर्च, पुलिस आब्जर्वर नियुक्त किये जाएंगे। कमीशन द्वारा आमजन को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिसके लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

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