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Haryana :  शहीदों के परिजनों को एक करोड़, सीईटी जल्द, संशोधन मंजूर

सीएम नायब सिंह सैनी ।सीएम नायब सिंह सैनी ।

Haryana

  • हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले
  • अब 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे
  • केंद्रीय सशस्त्र बल शहीदों के परिजनों को मिलेंगे एक करोड़
  • मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 20 हजार होगी
  • पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन और पूर्व सीएम चौटाला के निधन पर शोक जताया

Haryana : चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) में संशोधन को मंजूरी मिल गई। जल्द नए सिरे से सीईटी परीक्षा होगी। अब इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। वहीं, ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक को हटा दिया गया है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी थी। अब पांच फीसदी अंक का वेटेज आने वाले वक्त में नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ, केंद्रीय सशस्त्र बलों (सेना और सीआरपीएफ) से शहीदों के परिजनों को अब एक करोड़ की राशि दी जाएगी, पहले यह 50 लाख रुपये थी।हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार कर दी गई है। इससे पहले मीटिंग की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया।

अधार उपयोग को मंजूरी

हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई है। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा, इसका उद्देश्य हेराफेरी रोकना है। आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना और डी-डुप्लीकेशन के माध्यम से उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है।

यह संशोधन किए गए

बैठक में ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी स्टेज 1 में) नीति, 2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति(संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा। संशोधनों के अनुसार, हरियाणा के मूल (बोना-फाइड) निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों हेतु 5 प्रतिशत वेटेज को हटा दिया है। उक्त संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन

प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था न किए जाने पर प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को हरिझंडी दी है। यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया माना जाएगा।

यह भी फैसले लिए गए

कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि- सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसे 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।

https://vartahr.com/haryana-one-cror…endment-approved/

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