Haryana
- हादसा कन्फर्म होने पर केशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा
- डीजीपी ने सभी जिलों को जारी किया आदेश
- दुर्घटना के 7 दिन के अंदर लोग मुफ्त इलाज ले पाएंगे
- केन्द्र का पायलट प्रोजेक्ट समान रूप से लागू होगा
- प्रदेश में इस साल 251 लोगों की जान गई
Haryana : चंडीगढ़। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार हरियाणा पुलिस ने भी नई पहल शुरू की है। अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरूआती गोल्डन आवर में निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। इस योजना के तहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अंदर हर सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपये तक का उपचार फ्री मिलेगा। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून ने प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों आदेश जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। यह पायलेट प्रोजेक्ट नेशनल हेल्थ अथोरिटी द्वारा स्थानीय पुलिस और राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्तपतालों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 162 के तहत अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये की सीमा तक निःशुल्क इलाज किया जाएगा।
कैशलैस सुविधा लेने की प्रक्रिया
सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल प्रबंधन साफ्टवेयर में घायल व्यक्ति का डेटा अपलोड करके संबंधित पुलिस थाने भेजेगा। इसके बाद संबंधित पुलिस थाने द्वारा 6 घंटे के भीतर पुष्टि की जाती है कि व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है या नहीं। पुष्टि होने के बाद घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
2024 में 616 हादसे घटे
डीजीपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हरियाणा पुलिस कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस कर रही है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 616 सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में सड़क दुर्घटना में 251 मौतें कम हुई हैं। इसके अलावा 403 कम लोग घायल हुए हैं। जनवरी 2024 से नवंबर 2024 के अंत तक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा के 2166 जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनमें 2 लाख 91 हजार 307 बच्चों व अन्य लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की।