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Shambu Border : नोटिस चस्पाए, धारा-166 लागू, अभी दिल्ली कूच न करें किसान

शंभू बार्डर पर नोटिस चस्पा करते अधिकारी।शंभू बार्डर पर नोटिस चस्पा करते अधिकारी।

Shambu Border

  • -दिल्ली पुलिस से मंजूरी के बाद अगला कदम उठाएं
  • -शंभू बार्डर पर तनाव, फिर बनी टकराव की स्थिति
  • -अंबाला में धारा 163 लागू, डीसी बोले, पहले आंदोलन की अनुमति लें
  • -दो किसान संगठनों को प्रशासन की ओर से भेजी गई सूचना
  • -किसानों ने 6 दिसंबर को किया था पैदल मार्च का ऐलान

Shambu Border : अंबाला। किसानों के 6 दिसंबर को दिल्ली कूच से पहले हरियाणा पुलिस हाई अलर्ट पर है। हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने धारा 163 के नोटिस चस्पाए हैं। अंबाला पुलिस ने किसानों से कहा है कि वे अभी दिल्ली कूच न करें। पहले दिल्ली पुलिस से आंदोलन की अनुमति लें। इसके बाद ही दिल्ली जाएं। किसान नेताओं के मुताबिक ये नोटिस पंजाब के क्षेत्र में आकर लगाए गए हैं। अंबाला में धारा-163 लगा दी गई है। अब पांच या पांच से अधिकारी लोग सार्वजनिक स्थान पर जमा नहीं हो पाएंगे। किसान पैदल ही दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं। इस स्थिति में एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर तनाव फैल गया है। किसानों का पुलिस से टकराव होने की आशंका है। डीसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस से किसानों को अनुमति मिलने के बाद ही डीसी ऑफिस कोई निर्णय लेगा।

दो किसान संगठनों को सूचित किया

अंबाला डीसी ऑफिस की ओर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के ऑल इंडिया चेयरमैन स्वर्ण सिंह व भाकियू (एकता आजाद) के सूबा प्रधान जसविंद्र सिंह को पत्र जारी कर इस संबंध में सूचित भी किया गया है। डीसी पार्थ गुप्ता ने यह जानकारी दी।

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी समिति

बता दें कि हाईकोर्ट ने स्पेशल अपील के संबंध में 24 जुलाई 2024 को शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए थे। दोनों पक्षों से अपील की गई है कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई है जो हर पक्ष से वार्ता कर रही है। डीसी ने बताया कि हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के अनुसार सक्षम पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर सभाओं और जुलूसों के संचालन हेतू उचित निर्देश दे सकता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है।

 

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