Election
- -अग्रवाल बोले, नियम तोड़ने पर कैद और जुर्माना
- -प्रदेश में शनिवार को होगा सभी सीटों के लिए मतदान
- -दोनों राज्यों में 8 अक्टूबर को आएगा परिणाम
Election : चंडीगढ़। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई है। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए, के तहत मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक रहेगी। बता दें कि हरियाणा, जम्मू व कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए एक साथ अधिसूचना जारी हुई थी। जम्मू-कश्मीर में मतदान तीन चरणों में हो चुकर है, वहीं हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इसलिए एग्जिट पोल पर 5 अक्टूबर को शाम 6.30 बजे तक रहेगी।
सभी मीडिया समूह नियमों का पालन करें
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, आम चुनाव के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सभी मीडिया घरानों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में निर्देशों का पालन करें।
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