Haryana News
- हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान
- सवा लाख कच्चे कर्मचारियों को तोहफा, रिटायरमेंट तक नौकरी
- अनुबंधित कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी
- 15 अगस्त, 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे
- आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा फैसला
Haryana News : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने किसानों और कच्चे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि प्रदेश एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मियों लिए एतिहासिक फैसला लिया है। इन सभी को नौकरी की रिटायरमेंट तक गारंटी दे दी गई है। अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी की घोषणा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में लगभग 1 लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी और सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। 15 अगस्त, 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे। वहीं किसानों को खरीफ फसल पर प्रति एकड़ 2000 रुपये का बोनस देने का ऐलान भी सीएम ने गुरुवार को किया।
ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा
अनुबंधित कर्मचारियों को पे-स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही, महंगाई भत्ते (डीए) अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का भी प्रावधान किया है। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। अनुबंधित कर्मचारी मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए भी पात्र होंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
50 हजार और ज्यादा लेने वाले पात्र नहीं
50 हजार प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी नीति के तहत पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। जिन्हें 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 5 प्रतिशत अधिक मिलेगा। इसी प्रकार, जिन्हें 8 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा। जिन कर्मचारियों को 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 15 प्रतिशत अधिक मिलेगा।
गेस्ट टीचर्स को भी अब मिलेंगे अतिरिक्त लाभ
एक अन्य बड़ा निर्णय लिया गया जिसमें उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर्स एक्ट में नहीं मिलते, अब वे लाभ गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों को लेकर कटिबद्ध है, इसी दिशा में मंत्रिमंडल में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन नियमों को बनाया आसान
मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों में लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटा दिया है। इसी प्रकार, मीडियाकर्मी का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों नैतिकता के विरूद्ध पाये जाने पर उनकी पेंशन बंद करने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा, अब इस नियम को भी हटा दिया गया है।
बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत परिवारों के लिए राज्य में नई एलपीजी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 अगस्त, 2024 से लागू होगी। हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर) की दर से प्रति वर्ष 12 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उक्त योजना शुरू की है। इस नई योजना के अनुसार एलपीजी की सब्सिडी-राशि परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं है, तो यह राशि परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। योजना से 49 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। इससे राज्य की गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार होगा। हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 1.417 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी।
हरियाणा सरकार ने किसान हित में लिया ऐतिहासिक फैसला
खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों पर 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस देने का निर्णय लिया है। किसानों को दिए जाने वाले एक मुश्त बोनस पर सरकार का 1300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि इस बार 4 जून से 29 जुलाई तक 87 मिलीमीटर ही बारिश हुई और किसान को ट्यूबवेल व अन्य संसाधनों पर खर्च अधिक करना पड़ा। फसल उत्पादन के लिए हुए अतिरिक्त खर्च के कारण फसलों की लागत भी बढ़ी है। इसलिए सरकार ने किसानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। जो किसान अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, वे 15 अगस्त 2024 तक फसल का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें।
फौगाट को हरियाणा सरकार देगी ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता के लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि विनेश फौगाट हरियाणा की बेटी है और उनके ओलंपिक में किए गए प्रदर्शन पर हमें बहुत गर्व है। विनेश फौगाट ने न केवल हरियाणा का बल्कि भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर रौशन किया है। उन्होंने कहा कि किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हों लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। इसलिए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फौगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के समान ईनाम और सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को भी ओलंपिक में पदक हासिल करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
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